कोई भी साथी आज की सुनवाई  को लेकर  निराश  न हो ।
  124000 को लेकर   एनसीटीई   की गाइडलाइन  के अनुसार  शिक्षामित्र को अपग्रेडेशन के लिए  प्रयास किया  गया  था  ।




  न्यायालय  से क्या  राहत  मिली  है  यह आर्डर  अपलोड  होने के बाद ही स्पष्ट  हो पायेगा  ।
 भोला  शुक्ला  की  एस एल पी  मे प्रेयर  अपग्रेडेशन  को लेकर थी । कोर्ट  यह तो नही कह सकती कह सकती कि  124000 प्रशिक्षित  नही है और अपग्रेडे करने के योग्य  नही है ।



  एनसीटीई के अनुसार  अपग्रेड  राज्य  सरकार  को करना  था जबकि  राज्य  सरकार  25 जुलाई  2017 के आदेश का हवाला देकर  सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही थी ।
 यदि  जैसा कि बताया  जा रहा है आज कि सुनवाई मे   भोला शुक्ल कि एस एल पी का कोर्ट  ने निस्तारण  किया है और राज्य सरकार के ऊपर  छोड दिया है । इस स्थिति  मे राहत  जरूर मिलनी  चाहिए  ।
 इसलिए  आर्डर  अपलोड का इन्तजार करे  हतोत्साहित  न हो ।


धन्यवाद